Mv act 1988 धारा १६० : १.(दुर्घटना में सलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १६० : १.(दुर्घटना में सलिप्त यान की विशिष्टियां प्रस्तुत करने का कर्तव्य : रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो यह अभिकथित करता है कि वह मोटर कार के उपयोग से उदभूत दुर्घटना…

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