Mv act 1988 धारा १५० : १.(पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १५० : १.(पर-पक्षकार जोखिमों की बाबत बीमाकृत व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णयों और पचाटों को तुष्ट करने के बीमाकर्ता के कर्तव्य : १) धारा १४७ की उपधारा (३) के अधीन ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा पालिसी प्रभावी की गई है के पक्ष…