SCST Act 1989 धारा १४ : विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय ।

अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम १९८९ अध्याय ४ : विशेष न्यायालय : धारा १४ : १.(विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय । १) शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, राजपत्र में अधिसूचना…

Continue ReadingSCST Act 1989 धारा १४ : विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय ।