Mv act 1988 धारा १४६ : १.(पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १४६ : १.(पर-पक्षकार जोखिमों के विरुद्ध बीमा की आवश्यकता : १) कोई भी व्यक्ति, सिवाय किसी यात्री के रुप में, तब तक किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी मोटर यान का उपयोग नहीं करेगा या किसी अन्य व्यक्ति से उपयोग नहीं…

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