Mv act 1988 धारा १२४ : पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध :

मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १२४ : पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रतिषेध : कोई व्यक्ति किसी मंजिली गाडी में यात्रा करने के प्रयोजन के लिए तभी प्रेवश करेगा या उसमें रहेगा, जब उसके पास समुचित पास या टिकट हो, अन्यथा नहीं…

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