Arms act धारा १० : आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति :
आयुध अधिनियम १९५९ धारा १० : आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति : १) कोई भी व्यक्ति किन्हीं भी आयुधों या गोलाबारुद को समुद्र, भूमि या वायु मार्ग द्वारा तब तक न तो भारत में लाएगा न वहां से बाहर ले जाएगा…