Mv act 1988 धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना :
मोटर यान अधिनियम १९८८ धारा १०२ : स्क्रीम का रद्द या उपांतरित किया जाना : १) यदि राज्य सरकार किसी भी समय लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह प्रस्तावित उपान्तरण की बाबत- एक) राज्य परिवहन उपक्रम को; और दोन) किसी अन्य व्यक्ति…