Constitution अनुच्छेद २३३क : कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण।

भारत का संविधान अनुच्छेद २३३ क : १.(कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण। किसी न्यायालय का कोई निर्णय, डिक्री या आदेश होते हुए भी, - क) (एक) उस व्यक्ति की जो राज्य की न्यायिक सेवा में…

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