Constitution अनुच्छेद २०: अपराधों के लिए दोषसिध्दि के संबंध में संरक्षण ।

भारत का संविधान अनुच्छेद २०: अपराधों के लिए दोषसिध्दि के संबंध में संरक्षण । १) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिध्ददोष नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय, जो अपराध के रूप में आरोपित है, किसी…

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