Constitution अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते ।

भारत का संविधान अनुच्छेद १०६ : सदस्यों के वेतन और भत्ते । संसद् के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद्, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता है तब तक…

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