घरेलू हिंसा अधिनियम २००५
धारा ८ :
संरक्षण अधिकारियों की नियुक्त :
१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।
२) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।
३) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।
