लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम २०१२
अध्याय २ :
बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध
क.-प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड :
धारा ३ :
प्रवेशन लैंगिक हमला। :
कोई व्यक्ति,प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है, यदि वह –
क) अपना लिंग, किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश करता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
ख) किसी वस्तु या शरीर के किसी ऐसे भाग को, जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेडता है या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है; या
घ) बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुँह लगाता है या ऐसे व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के साथ बालक से ऐसा करवाता है।