इलेक्ट्रानिक सिगरेट प्रतिषेध अधिनियम २०१९
धारा १५ :
अन्य विधियों का लागू वर्जित न होना :
इस अधिनियम के उपबंध इलेक्ट्रानिक सिगरेटों के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय, वितरण, भंडारण और विज्ञापन का प्रतिषेध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त हैं और उसके अल्पीकरण में नहीं है।
