सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा ९ :
सरकार द्वारा किए गए अनुदानों का पुनर्ग्रहण या निलम्बन :
जहां कि किसी ऐसे लोक पूजा-स्थान १.(या किसी शिक्षा संस्थान या छात्रावास) का प्रबन्धक या न्याय जिसे सरकार से भूमि या धन का अनुदान प्राप्त हो, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ हो और ऐसी दोषसिद्धि किसी अपील या पुनरीक्षण में उलटी या अभिखण्डित न की गई हो वहां, यदि सरकार की राय में उस मामले की परिस्थितियों में ऐसा करने के लिए, समुचित आधार हों तो वह ऐसे सारे अनुदान या उसके किसी भाग के निलम्बन या पुनग्र्रहण के लिए निदेश दे सकेगी।
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा ११ द्वारा (१९-११-१९७६ मे) अन्तःस्थापित।