Pcr act धारा १६ : अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १६ :
अधिनियम अन्य विधियों का अध्यारोहण करेगा :
इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी तत्समय प्रवृत्त विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी या किसी रूढी या प्रथा अथवा किसी ऐसी विधि अथवा किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी का किसी डिक्री या आदेश के आधार पर प्रभावी किसी लिखत के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

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