Pcr act धारा १४क : १.(सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :

सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम १९५५
धारा १४क :
१.(सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण :
(१) कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम के अधिन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।
(२) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसे नुकसान के बारे में, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के कारण हुआ हो, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विरुद्ध न होगी।)
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१.१९७६ के अधिनियम सं० १०६ की धारा १६ द्वारा (१९-११-१९७६ मे) अन्त:स्थापित ।

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