पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा ७ :
बोर्ड के सचिव तथा अन्य कर्मचारी :
(१) केन्द्रीय सरकार १.(***) बोर्ड का सचिव नियुक्त करेगी।
(२) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, बोर्ड उतने अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा जितने उसकी शक्तियों का प्रयोग और उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक हों और ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा के निबंध और शर्तों को, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, अपने द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा, अवधारित कर सकेगा।
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१. १९८२ के अधिनियम सं०. २६ की धारा ८ द्वारा किया शब्दों का लोप किया गया।