Pca act 1960 धारा २५ : परिसर में प्रवेश करने की शक्ति :

पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा २५ :
परिसर में प्रवेश करने की शक्ति :
(१) धारा २३ में निर्दिष्ट विहित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई भी व्यक्ति और कोई पुलिस अधिकारी, जो उप-निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो,-
(a)(क) किसी भी ऐसे परिसर में, जिसमें करतब दिखाने वाले पशुओं को प्रशिक्षित या प्रदर्शित किया जाता हो अथवा उन्हें प्रशिक्षण या प्रदर्शन के लिए रखा जाता हो, किसी भी उचित समय पर प्रवेश कर सकेगा और उसका तथा उसमें पाए गए ऐसे किसी भी पशु का निरीक्षण कर सकेगा; और
(b)(ख) किसी भी व्यक्ति से, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वह करतब दिखाने वाले पशुओं का प्रशिक्षण या प्रदर्शक है, यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पेश करे।
(२) उपधारा (१) में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, करतब दिखाने वाले पशुओं के सार्वजनिक तमाशे के दौरान, स्टेज पर या उसके पीछे जाने के लिए, इस धारा के अधीन अधिकृत नहीं होगा।

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