पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा २३ :
रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया :
(१) करतब दिखाने वाले किसी पशु का प्रदर्शन करने या उसे प्रशिक्षण देने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, जब तक कि वह ऐसा व्यक्ति न हो जो इस अध्याय के अधीन न्यायालय द्वारा किए गए किसी आदेश के आधार पर रजिस्ट्रीकृत होने का हकदार न हो, विहित प्राधिकारी को विहित रूप में आवेदन किए जाने तथा विहित फीस अदा किए जाने पर, इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर किया जाएगा। (२) इस अध्याय के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन में, पशुओं के बारे में और जिस करतब में पशुओं का प्रदर्शन किया जाना है या जिस करतब के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना है उसकी साधारण प्रकृति के बारे में, ऐसी विशिष्टियां दी जाएंगी जो विहित की जाएं, और इस प्रकार दी गई विशिष्टियां विहित प्राधिकारी द्वारा रखे गए रजिस्टर में दर्ज की जाएंगी।
(३) विहित प्राधिकारी प्रत्येक व्यक्ति को, जिसका नाम उसके द्वारा रखने गए रजिस्टर में दर्ज है, रजिस्ट्रीकरण का विहित प्ररूप में एक प्रमाणपत्र देगा जिसमें रजिस्टर में दर्ज विशिष्टियां होंगी।
(४) इस अध्याय के अधीन रखा गया प्रत्येक रजिस्टर, विहित फीस अदा करने पर, निरीक्षण के लिए हर उचित समय पर उपलब्ध रहेगा और विहित फीस अदा करने पर कोई भी व्यक्ति उसकी प्रतियां पाने तथा उसमें से उद्धरण लेने का हकदार होगा।
(५) कोई भी व्यक्ति, जिसका नाम रजिस्टर में दर्ज है, किसी न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अपने बारे में रजिस्टर में दर्ज प्रविष्टियां परिवर्तित कराने का, उस प्रयोजन के लिए आवेदन करने पर, हकदार होगा, और जहां ऐसी कोई विशिष्टियां इस प्रकार परिवर्तित की जाती हैं वहां विद्यमान प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा और नया प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।