पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम १९६०
धारा १५क :
१.(उप समितियां :
(१) समिति की किसी शक्ति का प्रयोग करने या उसके किसी कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए या किसी ऐसे विषय पर, जो समिति निर्देशित करे, जांच करने या रिपोर्ट और सलाह देने के लिए समिति उतनी उपसमितियां गठित कर सकेगी जितनी वह उचित समझे।
(२) उप समिति केवल समिति के सदस्यों से गठित होगी।)
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१. १९८२ के अधिनियम नं २६ की धारा १३ द्वारा अंत:स्थापित ।