Passports act धारा ८ : १.(पासपोर्ट की अवधि का विस्तार :

पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा ८ :
१.(पासपोर्ट की अवधि का विस्तार :
जहां कोई पासपोर्ट धारा ७ के अधीन विहित अवधि से लघुतर अवधि के लिए जारी किया जाता है, वहां ऐसी लघुतर अवधि का तब के सिवाय जब पासपोर्ट प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, किसी मामले में अन्यथा अवधारित करे, उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए (जो उस लघुतर अवधि को मिलाकर विहित अवधि से अधिक नहीं होगी) विस्तार किया जा सकेगा और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे विस्तारण को वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उसके जारी किए जाने को लागू होते हैं।)
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१. १९९३ के अधिनियम सं० ३५ की धारा ३ द्वारा (१-७-१९९३ मे) धारा ८ के स्थान पर प्रतिस्थापित।

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