पासपोर्ट अधिनियम १९६७
धारा ७ :
पासपोर्ट पर यात्रा-दस्तावेजों की अस्तित्वावधि :
कोई पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज, जब तक उसे पहले ही प्रतिसंहृत न कर लिया जाए, उतनी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगा जितनी विहित की जाए, और पासपोर्टों या यात्रा-दस्तावेजों के विभिन्न वर्गों के लिए अथवा ऐसे प्रत्येक वर्ग के पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेजों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए विभिन्न कालावधियां विहित की जा सकेंगी:
परन्तु पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज विहित कालावधि से कम के लिए भी जारी की जा सकेंगी,-
(a)(क) यदि वह व्यक्ति, जिसके द्वारा वह अपेक्षित हो, वैसा चाहे ; अथवा
(b)(ख) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी, ऐसे कारणों से, जो आवेदक को लिखित रूप में संसूचित किए जाएंगे, किसी मामले में यह समझे कि पासपोर्ट या यात्रा-दस्तावेज किसी कम कालावधि के लिए जारी की जानी चाहिए।