Ndps act धारा ८२ : निरसन और व्यावृत्ति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ८२ :
निरसन और व्यावृत्ति :
१) अफीम अधिनियम, १८५७ (१८५७ का १३), अफीम अधिनियम, १८७८ (१८७८ का १) और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, १९३० (१९३० का २) इसके द्वारा निरसित किए जाते है ।
२) ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उपधारा (१) द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति के अधीन की गई या किए जाने के लिए तात्पर्यित कोई बात या कार्रवाई, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

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