स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ७ :
राज्य सरकार के अधिकारी :
१) राज्य सरकार, ऐसे अधिकारियों का, ऐसे पदाभिधानों सहित, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ठिक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।
२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारी, राज्य सरकार के, या यदि वह सरकार ऐसा निदेश दे तो किसी अन्य प्राधिकरण या अधिकारी के भी साधारण नियंत्रण और निदेशन के अधीन होंगे ।
