Ndps act धारा ६ : स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६ :
स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ परामर्श समिति के नाम से ज्ञात एक सलाहकार समिति (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् समिति कहा गया है) केन्द्रीय सरकार को, इस अधिनियम के प्रशासन से संबंधित ऐसे विषयों पर, जो उस सरकार द्वारा, समय-समय पर, उसे निर्देशित किए जाएं, सलाह देने के लिए गठित कर सकेगी ।
२) समिति, एक अध्यक्ष और बीस से अनधिक ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी जो केन्द्रीय सरकार नियुक्त करे ।
३) समिति की बैठक तब की जाएगी जब केन्द्रीय सरकार ऐसा करने की अपेक्षा करे और उसे अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी ।
४) समिति, यदि वह अपने किन्हीं कृत्यों के दक्ष पालन के लिए ऐसा करना समीचीन समझे तो, एक या अधिक उप-समितियां गठित कर सकेगी और ऐसी किन्हीं उप-समितियों में, ऐसे किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति है जो पदधारी नहीं है), जो समिति का सदस्य नहीं है, साधारणतया या किसी विशिष्ट विषय पर विचार करने के लिए, नियुक्त कर सकेगी ।
५) अध्यक्ष और समिति के अन्य सदस्यों की पदावधि, उनके पदों में आकस्मिक रिक्तियां भरने की रीति और उन्हें संदेय भत्ते यदि कोई हो, तथा ऐसी शर्ते और निर्बन्धन, जिनके अधीन रहते हुए समिति ऐसे किसी व्यक्ति को, जो समिति का सदस्य नहीं है, अपनी किसी उप-समिति में से किसी के सदस्य के रुप में नियुकत् कर सकेगी, ऐसे होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं ।

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