स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-फ :
भूलों की परिशुद्धि :
अभिलेख से प्रकट किन्हीं भूलों की परिशुद्धि करने के लिए, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी या अपील अधिकरण उसके द्वारा किए गए किसी आदेश को उस आदेश की तारीक से एक वर्ष की अवधि के भीतर संशोधित कर सकेगा :
परन्तु यदि ऐसे किसी संशोधन से किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पडने की संभावना है तो वह संशोधन ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा ।
