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Ndps act धारा ६८-घ : सक्षम प्राधिकारी :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६८-घ :
सक्षम प्राधिकारी :
१) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, १.(किसी सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त) या आय-कर आयुक्त या समतुल्य पंक्ति के केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य अधिकारी को इस अध्याय के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।
२) सक्षम प्राधिकारी ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के वर्गों की बाबत अपने कृत्यों का पालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निर्दिष्ट करे ।
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१. २०१४ के अधिनियम सं.१६ की धारा २१ द्वारा प्रतिस्थापित ।

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