स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ६२ :
अवैध ओषधियों या पदार्थों के विक्रय के आगमों का अधिहरण :
जहां किसी १.(स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ अथवा नियंत्रित पदार्थ) का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसको यह ज्ञान या विश्वास करने का कारण है कि ऐसी ओषधि या पदार्थ इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय है वहां उसके विक्रय का आगम भी अधिहरणीय होगा ।
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१. २००१ के अधिनियम सं. ९ की धारा २८ द्वारा प्रतिस्थापित ।
