Ndps act धारा ५८ : तंग करने वाले प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दण्ड :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५८ :
तंग करने वाले प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण या गिरफ्तारी के लिए दण्ड :
१) धारा ४२ या धारा ४३ या धारा ४४ के अधीन सशक्त कोई व्यक्ति जो –
क) सन्देह के किसी युक्तियुक्त आधार के बिना, किसी भवन, प्रवहण या स्थान में प्रवेश करेगा या उसकी तलाशी लेगा अथवा उसमें प्रवेश करवाएगा या उसकी तलाशी करवाएगा ;
ख) इस अधिनियम के अधीन अभिग्रहण के लिए दायी किसी स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने या उसकी तलाशी लेने अथवा धारा ४२, धारा ४३ या धारा ४४ के अधीन अभिग्रहणीय किसी दस्तावेज या अन्य वस्तु को अभिगृहीत करने के बहाने किसी व्यक्ति की सम्पत्ति को, तंग करने की दृष्टि से और अनावश्यक रुप से अभिगृहित करेगा; या
ग) किसी व्यक्ति को तंग करने की दृष्टि से या अनावश्यक रुप से निरुद्ध करेगा, उसकी तलाशी लेगा या उसे गिरफ्तार करेगा,
वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा ।
२) कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन जानबूझकर और दुर्भाव से मिथ्या इत्तिला देगा और उसके अधीन इस प्रकार कोई गिरफ्तारी या तलाशी करवाएगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

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