स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५६ :
एक दुसरे की सहायता करने अधिकारियों की बाध्यता :
धारा ४२ में उल्लिखित विभिन्न विभागों के सभी अधिकारी, सूचना दिए जाने या अनुरोध किए जाने पर, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में एक दुसरे की सहायता करने के लिए वैध रुप से आबद्ध होंगे ।
