स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५५ :
अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना :
किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त कि जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किए जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे ।
