Ndps act धारा ५३ : पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्तियां :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५३ :
पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां कुछ विभागों के अधिकारियों में विनिहित करने की शक्तियां :
१) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करने पश्चात्, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, स्वापक, सीमाशुल्क, राजस्व अधिसूचना १.(या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग जिसके अंतर्गत पैरा सैन्य बल या सशस्त्र बल भी है) अथवा ऐसे अधिकारियों के किसी वर्ग में विनिहित कर सकेगी ।
२) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के अन्वेषण के लिए किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की शक्तियां, ओषधि नियंत्रण, राजस्व या उत्पाद-शुल्क विभागों २.(या किसी अन्य विभाग) के किसी अधिकारी अथवा ऐसे वर्ग के अधिकारियों में विनिहित कर सकेगी ।
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१. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा २४ द्वारा प्रतिस्थापित ।
२. २००१ के अधिनियम सं.९ की धारा २४ द्वारा अंत:स्थापित ।

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