Ndps act धारा ५२ : गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा :

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम १९८५
धारा ५२ :
गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और अभिगृहीत वस्तुओं का निपटारा :
१) धारा ४१, धारा ४२, धारा ४३ या धारा ४४ के अधीन किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई अधिकारी, यथाशीघ्र, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधारों की इत्तिला देगा ।
२) धारा ४१ की उपधारा (१) के अधीन जारी किए गए वारण्ट के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई प्रत्येक वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना ऐसे मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा जिसने वारण्ट जारी किया हो ।
३) धारा ४१ की उपधारा (२), धारा ४२, धारा ४३ या धारा ४४ के अधीन गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और अभिगृहीत की गई वस्तु को, अनावश्यक विलम्ब के बिना –
क) निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को ; या
ख) धारा ५३ के अधीन सशक्त अधिकारी को,
भेजा जाएगा ।
४) ऐसा प्राधिकारी या अधिकारी, जिसको कोई व्यक्ति या वस्तु उपधारा (२) या उपधारा (३) के अधीन भेजी जाती है, सुविधानुसार शीघ्रता से ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु के विधि के अनुसार निपटारे के लिए आवश्यक हों ।

Leave a Reply