मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ९६ :
इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति :
१) राज्य सरकार इस अध्याय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी ।
२)पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस धारा के अधीन निम्नलिखित सब बातों या उनमें से किसी की बाबत नियम बनाए जा सकेंगे, अर्थात् :-
एक) प्रादेशिक और राज्य परिवहन प्राधिकरणों की नियुक्ति की अवधि और उनकी नियुक्ति के निबन्धन तथा उनके द्वारा कारबार का संचालन और उनके द्वारा दी जाने वाली रिपोर्टे ;
दो) किसी ऐसे प्राधिकरण द्वारा उसके किसी सदस्य की (जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है) अनुपस्थिति में कारबार का संचालन तथा उस कारबार का स्वरूप, वे परिस्थितियां जिनमें और वह रीति जिससे कारबार ऐसे संचालित किया ज सकता है;
तीन) उन अपीलों का संचालन और सुनवाई जो इस अध्याय के अधीन की जाएं, ऐसी अपीलों की बाबत दी जाने वाली फीसें तथा ऐसी फीसों का प्रतिदाय;
चार) वे प्ररूप जिनका इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाना है, जिनके अन्तर्गत परमिटों के प्ररूप भी है;
पाँच) खोए, नष्ट हुए या कटे-फटे परमिटों के बदले में परमिटों की प्रतिलिपियो का दिया जाना ;
छह) वे द्स्तावेजें, प्लेटें ,और चिहन जो परिवहन यानों द्वारा अपने साथ ले जाए जाने हैं, वह रीति जिससे वे ले जाए जाने हैं तथा वे भाषाएं जिनमें कोई ऐसी दस्तावेजें अभिव्यक्त की जानी हैं;
सात) परिमटों, परमिटों की दूसरी प्रतियों और प्लेटों के लिए आवेदनों के संबंध में दी जाने वाली फीसें ;
आठ) इस अध्याय के अधीन दी जाने वाली सभी या किन्हीं फीसों या उनके किन्हीं भागों को देने से विहित व्यक्तियों या विहित वर्गो के व्यक्तियों या विहित वर्गो के व्यक्तियों को छुट;
नौ) परमिटों की अभिरक्षा, उनका प्रस्तुत किया जाना तथा उनके प्रतिसंहरण या उनकी समाप्ति पर उनका रद्द किया जाना, तथा जो परमिट रद्द कर दिए गए हैं, उनका लौटाया जाना :
दस) वे शर्तें जिन पर और वह विस्तार जिस तक अन्य राज्य में दिया गया परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बिना राज्य में विधिमान्य होगा ;
ग्यारह) वे शर्ते जिन पर औ वह विस्तार जिस तक एक प्रदेश में दिया गया परमिट प्रतिहस्ताक्षर के बिना राज्य के अन्य प्रदो में विधिमान्य होगा ;
बारह) वे शर्ते, जो धारा ६७ की उपधारा (१) के खंड (३) में निर्दिष्ट प्रकार के किसी करार को प्रभावी करने के प्रयोजन से परमिट पर लगाई जानी है ;
तेरह) वे प्राधिकरण जिनको, वह समय जिसके अन्दर और वह रीति जिससे अपीलें की जा सकेंगी ;
चौदह) चाहे साधारणतया या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में मंजिली गाडियों और ठेका गाडियों की संरचना और उनके फिटिंग तथा उनके द्वारा ले जाए जाने वाले उपस्कर;
पंद्रह) मंजिली गाडी या ठेका गाडी जितने यात्रियों का वहन करने के लिए अनुकूलित है उनकी संख्या का अवधारण और उतने यात्रियों की संख्या का अवधारण जिनका वहन किया जा सकेगा ;
सोलह) वे शर्ते जिन पर मंजिली गाडियों तथा ठेका गाडियों द्वारा यात्रियों के बदले में भागत: या पूर्णत: माल का वहन किया जा सकेगा ;
सत्रह) मंजिली गाडी या ठेका गाडी में छोडी गर्स संपत्ति की निरापद अभिरक्षा और उसका व्ययन;
अठारह) परिवहन यानों की रंगाई और चिहनांकन का विनियमन तथा किसी विज्ञापन का उन पर संप्रदर्शन और विशिष्टतया परिवहन यानों को ऐसे रंग में या ऐसी रीति से रंगने या चिहिनत करने का प्रतिषेध जिससे कोई व्यक्ति यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित हो जाए कि उस यान का डाक परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है;
उन्नीस) मंजिली गाडियों या ठेका गाडियों में शवों का अथवा संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीडित व्यक्तियों का अथवा यात्रियों को असुविधा या क्षति कर सकने वाले माल का प्रवहण तथा ऐसे वाहनों का उस दशा में निरीक्षण और विसंक्रामण जब उनका उपयोग इस प्रयोजनों के लिए किया जाता है;
बीस) मोटर टैक्सियों पर ऐसे टैक्सी मीटरों का लगाया जाना जिनके लिए अनुमोदन अपेक्षित है, अथवा मानक प्रकार के टैक्सी मीटरों का उपयोग किया जाना और टैक्सी मीटरों की जांच और परीक्षा और उनको मुद्राबन्द करना;
इक्कीस) विनिर्दिष्ट स्थानों या विनिर्दिष्ट क्षेत्रों पर अथवा सम्यक् रूप से अधिसूचित अड्डों या विराम स्थलों से भिन्न स्थानों पर मंजिली गाडियों अथवा ठेका गाडियों द्वारा यात्रियों को चढाए जाने या उतारे जाने का प्रतिषेध तथा मंजिली गाडी के ड्राइवर से यह अपेक्षा करना कि वह, जब कोई यात्री अधिसूचित विराम स्थान पर यान में चढना या यान से उतरना चाहता है, तब उसके द्वारा अपेक्षा की जाने पर वाहन को रोके और उचित समय तक खडा रखे;
बाईस) वे अपेक्षाएं जिनकी पूर्ति सम्यक् रूप से अधिसूचित किसी अड्डे या विराम स्थान के सन्निर्माण या उपयोग में की जाएगी, जिनके अंतर्गत उनका उपयोग करने वाले सभी की सुविधा के लिए यथेष्ट उपस्कर और सुविधाओं की व्यवस्था करना, वह फीस यदि कोई हो, जो ऐसी सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रभारित की जा सकेगी, वे अभिलेख जो ऐसे अड्डों और स्थानों पर रखे जाएंगे, वे कर्मचारिवृन्द जो वहां नियोजित किए जाएंगे तथा ऐसे कर्मचारिवृन्द के कर्तव्य और आचरण तथा साधारणतया ऐसे अड्डों और स्थानों को उपयोग के योग्य और स्वच्छ दशा में बनाए रखना भी है;
तेईस) मोटर टैक्सी रैंकों का विनियमन;
चौबीस) परिवहन यानों के स्वामियों से यह अपेक्षा करना कि वे अपने पतों में किसी तब्दीली की सूचना दें अथवा भाडे या पारिश्रमिक पर यात्रियों का वहन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी यान के काम न करने या उसे कोई नुकसान हो जाने की रिपोर्ट दें ;
पच्चीस) विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को ऐसे सब परिसरों में, जो परमिटों के धारकों द्वारा अपने कारबार के प्रयोजनों के लिए काम में लाए जाते हैं, किसी भी उचित समय पर प्रवेश करने और उनका निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत करना;
छब्बीस) मंजिली गाडी के भारसाधक व्यक्ति से यह अपेक्षा करना कि वह वैध या आमतौर पर लिया जाने वाला किराया देने वाले किसी भी व्यक्ति को ले जाए;
सत्ताईस) वे शर्तें जिन पर और उस किस्म के आधान या यान जिनमें पशु या पक्षी ले जाए जा सकेंगे, और वे मौसम जिनके दौरान पशु या पक्षी ले जा सकेंगे या नहीं ले जाए जा सकेंगे ;
अट्ठाईस) उन अभिकर्ताओं या प्रचारकों का अनुज्ञापन तथा उनके आचरण का विनियमन जो सार्वजनिक सेवा यानों द्वारा यात्रा करने के टिकटों के विक्रय में या ऐसे यानों के लिए अन्यथा ग्राहकी की याचना करने के काम में लगे हुए हैं;
उनतीस) माल वाहनों द्वारा वहन किए जाने वाले माल के अग्रेषण और वितरण के लिए संग्रहण के कारबार में लगे अभिकर्ताओं का अनुज्ञापन ;
तीस) परिवहन यानों और उनकी अंतर्वस्तुओं तथा उनमें संबंधित परमिटों का निरीक्षण;
इकतीस) माल वाहनों में ड्राइवर से भिन्न व्यक्तियों को ले जाना;
बत्तीस) परिवहन यानों के स्वामियों द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख और दी जाने वाली विवरणियां;और
१.(बत्तीस क) धारा ६७ की उपधारा (३) के अधीन स्कीमों की विरचना;
बत्तीस ख) प्रभावी प्रतिस्पर्धा, यात्री सुविधा और सुरक्षा, प्रतिस्पर्धी किराये का संवर्धन तथा भीडभाड को निवारित करना।)
तैंतीस) कोई अन्य बात जो विहित की जानी है या की जाए ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ३८ द्वारा खंड (३२) के पश्चात् अंत:स्थापित ।
