Mv act 1988 धारा ८४ : सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें :

मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा ८४ :
सभी परमिटों से संलग्न साधारण शर्तें :
प्रत्येक परमिट की निम्नलिखित शर्ते होंगी –
(a)क) परमिट से संबंधित यान के पास धारा ५६ के अधीन दिया गया ठीक हालत में होने का विधिमान्य प्रमाणपत्र है और उन्हें सर्वदा ऐसी हालत में बनाए रखा जाता है जिससे इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति होती है :
(b)ख) परमिट से संबंधित यान को इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञात गति से अधिक गति पर नहीं चलाया जाता ;
(c)ग) धारा ६७ के अधीन की गई अधिसूचना द्वारा लगाए गए किसी प्रतिषेध या निर्बंधन का तथा नियत किए गए किसी किराए या माल-भाडे का ऐसे यान के संबंध में अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट संबंधित है;
(d)घ) परमिट से संबंधिक यान को धारा ५ या धारा ११३ के उपबंधों का उल्लंघन करके नहीं चलाया जाता ;
(e)ड) इस अधिनियम के जो उपबन्ध ड्राइवरों के काम के समय को परिसीमित करने के बारे में हैं, उनका ऐसे यान या यानों के संबंध मे अनुपालन किया जाता है जिनसे परमिट संबंधित है ;
(f)च) अध्याय १०, अध्याय ११ और अध्याय १२ के उपबंधों का, जहां तक वे परमिट के धारक को लागू होते हैं, अनुपालन किया जाता है; और
(g)छ) आपरेटर का नाम और पता परमिट से संबंधित प्रत्येक यान की बाह्य बाडों पर उसके दोनों ओर यान के रंग से विषम चटकीले किसी रंग या किन्हीं रंगों में खिडकी सीमा के नीचे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर बीच में मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा या उस यान पर अन्यथा दृढता से चिपकाया जाएगा ।

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