मोटर यान अधिनियम १९८८
धारा १८२ :
अनुज्ञप्ति संबंधी अपराध :
१)जो कोई चालन-अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य स्थान में मोटर यान चलाएगा या चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा अथवा पृष्ठांकन रहित चालन-अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित चालन-अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना चालन-अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा ,
वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, १.(दस हजार रुपए), अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, और उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गर्स कोई चालन-अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।
२)जो कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति धारण करने या अभिप्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के अधीन निरर्हित होते हुए किसी मंजिली गाडी के कंडक्टर के रूप में सार्वजनिक स्थान में कार्य करेगा अथवा कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, अथवा पृष्ठांकन रहित कंडक्टर अनुज्ञप्ति दिए जाने का हकदार न होते हुए अपने द्वारा पहले धारित कंडक्टर अनुज्ञप्ति पर किए गए पृष्ठांकनों को प्रकट किए बिना कंडक्टर अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करेगा या उसे अभिप्राप्त करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो २.(दस हजार रूपए) तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा, तथा उसके द्वारा ऐसे अभिप्राप्त की गर्स कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति प्रभावहीन होगी ।
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१. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६४ द्वारा (जो पांच सौ रूपए तक का हो सकेगा) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
२. २०१९ का अधिनियम सं. ३२ की धारा ६४ द्वारा (एक सौ रूपए) शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
