किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ९१ :
बालक को हजिरी से अभिमुक्त प्रदान करना ।
१) यदि जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर समिति या बोर्ड का समाधान हो जाता है कि बालक की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो, यथास्थिति, समिति बोर्ड बालक को हाजिरी से अभिमुक्त प्रदान कर सकेगा और उसकी हाजिरी को कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन तक की सीमित करेगा और तत्पश्चात् संबंधित बालक की अनुपस्थिति में भी जांच तब तक जारी रहेगी जब तक समिति या बोर्ड द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए ।
२) जहां बोर्ड या समिति के समक्ष बालक के साथ एक अनुरक्षक, यथास्थिति, बोर्ड या समिती या जिला बालक संरक्षण एकक द्वारा वास्तविक उपगत व्यय के अनुसार यात्रा प्रतिपूर्ति का हकदार होगा