किशोर न्याय अधिनियम २०१५
अध्याय १० :
प्रकिर्ण :
धारा ९० :
बालक के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी ।
यथास्थिति, समिति या बोर्ड, जिसके समक्ष बालक, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है, जब भी वह ऐसा करना ठीक समझे, बालक का वास्तविक भारसाधन रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस बालक के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हो ।