JJ act 2015 धारा ८७ : दुष्प्रेरण ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ८७ :
दुष्प्रेरण ।
जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, यदि दुष्प्रेरण के परिणामस्वरुप दुष्प्रेरित कृत्य कर दिया जाता है, वह उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित होगा ।
१.(स्पष्टीकरण :
इस धारा के प्रयोजनों के लिए, दुष्प्रेरण का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय दंड संहिता १८६० (१८६० चा ४५) की धारा १०७ में है ।)
——–
१. २०२१ के अधिनियम सं० २३ की धारा २७ द्वांरा स्पष्टीकरण के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Leave a Reply