किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ८४ :
बालक का व्यपहरण और अपहरण ।
इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, भारतीय दंड संहिता की धारा ३५९ से धारा ३६९ के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित किसी ऐसे बालक या अवयस्क को लागू होंगे जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और सभी उपबंधो का अर्थान्वयन तदनुसार किया जाएगा ।