JJ act 2015 धारा ७८ : किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ७८ :
किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय विक्रय, उसे साथ रखने, उसकी पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग किया जाना ।
जो कोई किसी बालक का किसी मादक लिकर, स्वापक ओषधि, मन:प्रभावी पदार्थ के विक्रय, फुटकर क्रय-विक्रय, साथ रखने, पूर्ति करने या तस्करी करने के लिए उपयोग करेगा, वह कठिन कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए तक के जुर्माने से भी, दंडनीय होगा ।

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