किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ७७ :
बालक को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मन:प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति ।
जो कोई सम्यक् रुप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश के सिवाय किसी बालक को कोई मादक लिकर या कोई स्वापक ओषधि या तंबाकू उत्पाद या मन:प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।