किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ६९ :
प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति ।
१) प्राधिकरण की एक विषय निर्वाचन समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे,-
क) सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जो अध्यक्ष होगा / होगी -पदेन;
ख) प्राधिकरण से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन;
ग) वित्त से संबंधित संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार – पदेन;
घ) एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और दो विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण;
ङ) एक दत्तक माता या पिता और एक दत्तक;
च) एक अधिवक्ता या एक आचार्य, जिनके पास कुटुंब विधि में कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो;
छ) सदस्य-सचिव, जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा ।
२) उपरोक्त १.(उपधारा (१) के खंड (घ) से (च)) में वर्णित सदस्यों के चयन और नामनिर्देशन के लिए मानदंड उनकी पदावधि के साथ उनकी नियुक्ति के निर्बंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।
३) विषय निर्वाचन समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे, अर्थात् :-
क) प्राधिकरण के कार्यकरण का निरीक्षण करना और समय-समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सके;
ख) वार्षिक बजट, वार्षिक लेखाओं और संपरीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ प्राधिकरण की कार्ययोजना और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना ;
ग) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमीय शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, सेवा नियमों, वित्त नियमों के साथ-साथ अन्य विनियमों को अपनाना;
घ) कोई अन्य कृत्य, जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उसमें निहित किया जाए ।
४) विषय निर्वाचन समिति मास में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी, जो विहित की जाए ।
५) प्राधिकरण अपने कृत्य मुख्यालय से और अपने ऐसे क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्यिक आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं ।
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१. २०१८ के अधिनियम ४ की धारा ३ और अनुसूची २ द्वारा विवक्षित शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।