किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ६८ :
केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण ।
इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विद्यमान केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण को, इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण के रुप में निम्नलिखित कृत्यों का पालन करने के लिए गठित गया समझा जाएगा, अर्थात् :-
क) देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरण के समन्वय से अंतरराज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना;
ख) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना;
ग) समय-समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमों की विरचना करना, जो आवश्यक हों;
घ) अंतरदेशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हेग अभिसमय के अधीन केन्द्रीय प्राधिकरण के कृत्यों को कार्यान्वित करना;
ङ) कोई भी अन्य कृत्य, जो विहित किया जाए ।