JJ act 2015 धारा ६७ : राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ६७ :
राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण ।
१) राज्य सरकार, दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोथ अभिकरण की स्थापना करेगी ।
२) राज्य अभिकरण, जहां कहीं पहले ही विद्यमान है, को इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा ।

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