किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ६२ :
अतिरिक्त प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं और प्रलेखीकरण ।
१) भारत ने रहने वाले भावी भारतीय दत्तक माता-पिता या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक या भारतीय मूल के व्यक्ति या भावी विदेशी दत्तक माता-पिता द्वारा किसी अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित बालक के दत्तक ग्रहण की बाबत ऐसा प्रलेखीकरण और अन्य प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं, जो इस अधिनियम में अभिव्यक्त रुप से उपबंधित नहीं है, प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों के अनुसार होगी ।
२) विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि भावी दत्तक माता-पिता का दत्तक ग्रहण मामला, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से चार मास के भीतर निपटा दिया गया है और प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण, प्राधिकरण और राज्य अभिकरण दत्तक ग्रहण मामले की प्रगति पर निगरानी रखेगा और जहां कहीं आवश्यक हो, उसमें हस्तक्षेप करेगा, जिससे समय सीमा का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके ।