JJ act 2015 धारा ६० : अंतरदेशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ६० :
अंतरदेशीय नातेदार दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया ।
१) विदेश में रहने वाला कोई नातेदार, जो भारत में उसके नातेदार से किसी बालक के दत्तक ग्रहण का आशय रखता है, १.(जिला मजिस्ट्रेट) से आदेश अभिप्राप्त करेगा और प्राधिकरण द्वारा विरचित दत्तक ग्रहण विनियमों में यथा उपबंधित रीति में प्राधिकरण से निराक्षेप प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।
२) प्राधिकरण, उपधारा (१) के अधीन आदेश की प्राप्ति और जैव माता-पिता या दत्तक माता-पिता से आवेदन की प्राप्ति पर निराक्षेप प्रमारणत्र जारी करेगा और भारतीय आप्रवास प्राधिकारी और बालक के प्राप्तकर्ता देश के प्राधिकारी को उसकी सूचना देगा ।
३) दत्तक माता-पिता, उपधारा (२) के अधीन निराक्षेप प्रमाणपत्र की प्राप्ति के पश्चात् जैव माता-पिता से बालक को प्राप्त करेंगे और दत्तक बालक के सहोदर और जैव माता-पिता से समय-समय पर संपर्क को सुकर बनाएंगे ।
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१. २०२१ के अधिनियम सं० २३ की धारा २० द्वारा न्यायालय में शब्द के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

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