JJ act 2015 धारा ५२ : योग्य व्यक्ति ।

किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ५२ :
योग्य व्यक्ति ।
१) बोर्ड या समिति, किसी बालक की देखरेख, संरक्षण और उपचार के लिए किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, किसी बालक को अस्थायी रुप से लेने के लिए किसी व्यक्ति को उसके प्रत्यय पत्र के सम्यक् सत्यापन के पश्चात् योग्य व्यक्ति के रुप में मान्यता प्रदान करेगी ।
२) यथास्थिति, बोर्ड या समिति, उपधारा (१) के अधीन प्रदान की गई मान्यता को लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से वापस ले सकेगी ।

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