किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ४६ :
बालक देखरेख संस्थाओं को छोडने वाले बालकों की पश्चातवर्ती देखरेख ।
किसी बालक के अठारह वर्ष आयु पूरी करने पर किसी बालक देखरेख संस्था को छोडने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में पुन: लाने को सुकर बनाने के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकेगी ।