किशोर न्याय अधिनियम २०१५
धारा ४२ :
बाल देखरेख संस्था का रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के लिए शास्ति ।
देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों और विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों को रखने वाली किसी संस्था के भारसाधक किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को, जो धारा ४१ की उपधारा (१) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है या रहते है, ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष तक हो सकेगा या एक लाख रुपए से अन्यून के जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा :
परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रत्येक तीस दिन के विलंब को एक पृथक् अपराध माना जाएगा ।